धनबाद: त्योहारी सीजन को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने जिले के खाद्य कारोबारियों को सात दिनों के भीतर FSSAI लाइसेंस या पंजीकरण कराने का निर्देश दिया है। पुराने लाइसेंस का नवीनीकरण भी जरूरी है। नियमों का उल्लंघन करने पर 10 लाख रुपये तक जुर्माना लग सकता है।
होटल, रेस्टोरेंट, मिठाई दुकान, किराना स्टोर और स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को साफ-सफाई, खाद्य गुणवत्ता और लाइसेंस संबंधी नियमों का पालन करना होगा। गर्म खाद्य पदार्थ अखबार में देना और मिठाइयों में प्रतिबंधित रंगों का इस्तेमाल करना भी मना है।
















