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पश्चिम बंगाल में बाल विवाह पर सख्ती, नाबालिग के मां बनने पर पति पर POCSO कार्रवाई की तैयारी

JP Bharat Shareकोलकाता: पश्चिम बंगाल सरकार ने बाल विवाह के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए नाबालिग लड़कियों की शादी और उनसे जुड़े मामलों में कानूनी कार्रवाई तेज करने के संकेत दिए हैं। सरकार के अनुसार, 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ यौन संबंध या विवाह से जुड़े मामलों में परिस्थितियों के आधार…

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कोलकाता: पश्चिम बंगाल सरकार ने बाल विवाह के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए नाबालिग लड़कियों की शादी और उनसे जुड़े मामलों में कानूनी कार्रवाई तेज करने के संकेत दिए हैं।

सरकार के अनुसार, 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ यौन संबंध या विवाह से जुड़े मामलों में परिस्थितियों के आधार पर POCSO एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है। बाल विवाह की स्थिति में जिम्मेदार लोगों पर भी कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

सरकार का उद्देश्य नाबालिगों के अधिकारों की रक्षा करना और बाल विवाह जैसी घटनाओं को रोकना है। इसके लिए संबंधित विभागों और प्रशासन को ऐसे मामलों की पहचान कर समय पर हस्तक्षेप करने पर जोर दिया जा रहा है।

अधिकारियों का कहना है कि बाल विवाह बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और भविष्य पर गंभीर असर डाल सकता है। ऐसे मामलों में कानून के प्रावधानों के तहत कार्रवाई सुनिश्चित करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं।


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