मेरठ के चर्चित नीले ड्रम हत्याकांड में फैसला, मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को मृत्युदंड

JP Bharat Shareमेरठ: उत्तर प्रदेश के मेरठ में सौरभ राजपूत हत्याकांड में अदालत ने मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। 14 अक्टूबर 2026 को सुनाए गए इस फैसले के बाद चर्चित नीले ड्रम हत्याकांड एक बार फिर सुर्खियों में है। मामले में सौरभ राजपूत की हत्या को लेकर उनकी पत्नी…

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मेरठ: उत्तर प्रदेश के मेरठ में सौरभ राजपूत हत्याकांड में अदालत ने मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। 14 अक्टूबर 2026 को सुनाए गए इस फैसले के बाद चर्चित नीले ड्रम हत्याकांड एक बार फिर सुर्खियों में है।

मामले में सौरभ राजपूत की हत्या को लेकर उनकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला के खिलाफ मुकदमा चला। दोनों पर हत्या की साजिश और वारदात के बाद सबूत छिपाने के आरोप लगे थे। दी गई जानकारी के अनुसार, अदालत ने 30 सितंबर 2026 को दोनों को दोषी करार दिया था, जिसके बाद सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई।

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, मुकदमे के दौरान 126 सुनवाइयां हुईं और अभियोजन पक्ष ने 22 गवाहों के बयान पेश किए। सजा की सुनवाई के दौरान अभियोजन ने मृत्युदंड की मांग की, जबकि बचाव पक्ष ने कम सजा देने की अपील की।

आगे क्या होगी प्रक्रिया?

सत्र न्यायालय द्वारा सुनाई गई मृत्युदंड की सजा को लागू करने के लिए उच्च न्यायालय की पुष्टि आवश्यक होती है। ऐसे में आगे की न्यायिक प्रक्रिया इस मामले में महत्वपूर्ण रहेगी।


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