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बोकारो स्टील प्लांट के मुख्य द्वारों के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू

JP Bharat Shareबोकारो: बोकारो स्टील प्लांट (BSL) के मुख्य द्वारों पर लगातार हो रहे धरना-प्रदर्शन के कारण आवागमन और औद्योगिक गतिविधियों पर पड़ रहे असर को देखते हुए प्रशासन ने निषेधाज्ञा लागू कर दी है। चास के अनुमंडल दंडाधिकारी प्रांजल ढांडा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163(1) के तहत आदेश जारी किया…

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बोकारो: बोकारो स्टील प्लांट (BSL) के मुख्य द्वारों पर लगातार हो रहे धरना-प्रदर्शन के कारण आवागमन और औद्योगिक गतिविधियों पर पड़ रहे असर को देखते हुए प्रशासन ने निषेधाज्ञा लागू कर दी है।

चास के अनुमंडल दंडाधिकारी प्रांजल ढांडा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163(1) के तहत आदेश जारी किया है। यह आदेश 18 अक्टूबर सुबह 5 बजे से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। इसके तहत प्लांट के मुख्य द्वारों के 200 मीटर के दायरे में पांच या उससे अधिक लोगों के जुटने, जुलूस, रैली, सभा और धरना-प्रदर्शन पर रोक लगाई गई है। हथियार और खुदाई के औजार लेकर चलने पर भी प्रतिबंध रहेगा।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि संगठन निर्धारित ‘टू टैंक’ के पास शांतिपूर्ण तरीके से विरोध-प्रदर्शन कर सकते हैं। साथ ही सभी पक्षों से प्लांट के गेट जाम नहीं करने और आवागमन सुचारू बनाए रखने की अपील की गई है। आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्र में दंडाधिकारी और पुलिस बल तैनात किए गए हैं।


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