रांची: राजधानी के बाईपास क्षेत्र में HEC की जमीन पर चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान पर शुक्रवार को हाईकोर्ट ने तत्काल प्रभाव से दिसंबर तक रोक लगा दी। पिछले तीन दिनों से प्रशासन की ओर से बुलडोजर के जरिए कार्रवाई की जा रही थी। प्रभावित लोगों की ओर से अदालत में याचिका दाखिल किए जाने के बाद मामले पर सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने अभियान पर रोक लगाते हुए सरकार से मामले में जवाब मांगा है। अदालत के आदेश के बाद प्रशासन की टीम और बुलडोजर मौके से वापस लौट गए।
कार्रवाई रुकने से प्रभावित परिवारों को राहत
अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई रुकने के बाद इलाके में रहने वाले दर्जनों परिवारों ने राहत की सांस ली। स्थानीय लोगों के अनुसार, कई परिवार लंबे समय से यहां रह रहे हैं और अभियान के कारण उनके सामने घर खाली करने का खतरा पैदा हो गया था।
हाईकोर्ट के आदेश की जानकारी मिलने के बाद प्रभावित लोगों ने खुशी जताई। कुछ लोगों ने नारे लगाकर अदालत के फैसले का स्वागत किया और इसे फिलहाल मिली राहत बताया।
दिसंबर में अगली सुनवाई पर नजर
वार्ड 42 के पूर्व पार्षद और याचिकाकर्ता कृष्णा महतो ने कहा कि अदालत के आदेश से वर्षों से रह रहे लोगों को फिलहाल राहत मिली है। प्रभावित परिवारों ने भी उम्मीद जताई कि सरकार उनके मामले पर विचार करेगी।
फिलहाल हाईकोर्ट की रोक के बाद HEC की जमीन पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई थम गई है। अब सरकार के जवाब और दिसंबर में होने वाली अगली सुनवाई पर मामले से जुड़े लोगों की नजर है।
















