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DLSA का 45वें दिन भी जागरूकता अभियान जारी, ग्रामीणों को कानूनी अधिकारों की दी जानकारी

JP Bharat Shareधनबाद: झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (झालसा) के तत्वावधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकार (DLSA) धनबाद द्वारा चलाए जा रहे 90 दिवसीय अवेयरनेस एवं आउटरीच कार्यक्रम के तहत 45वें दिन जिले के विभिन्न प्रखंडों में विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया। यह कार्यक्रम जिला विधिक सेवा प्राधिकार धनबाद के अध्यक्ष निकेश कुमार सिन्हा के…

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धनबाद: झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (झालसा) के तत्वावधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकार (DLSA) धनबाद द्वारा चलाए जा रहे 90 दिवसीय अवेयरनेस एवं आउटरीच कार्यक्रम के तहत 45वें दिन जिले के विभिन्न प्रखंडों में विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया। यह कार्यक्रम जिला विधिक सेवा प्राधिकार धनबाद के अध्यक्ष निकेश कुमार सिन्हा के निर्देश पर आयोजित किया गया।

मंगलवार को टुंडी, तोपचांची, बलियापुर, राजगंज एवं निरसा प्रखंड में पीएलवी (पारा लीगल वॉलंटियर्स) द्वारा विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान ग्रामीणों को विभिन्न सरकारी योजनाओं, कानूनी अधिकारों एवं निःशुल्क विधिक सहायता के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई।

निरसा प्रखंड के देबियाना पंचायत अंतर्गत गोपालगंज गांव के धीवर टोला में अधिकार मित्र पंकज कुमार वर्मा, श्याम कुमार झा, पूनम हेंब्रम, फूलचांद महतो एवं भोलानाथ धीवर द्वारा विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शिविर में ग्रामीणों को नालसा एवं झालसा द्वारा संचालित जागृति योजना, संवाद योजना, वीर परिवार योजना, आशा योजना, साथी योजना, डॉन योजना तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकार की विभिन्न गतिविधियों के बारे में जानकारी दी गई।

इसके अलावा दिव्यांग प्रमाण पत्र, स्पॉन्सरशिप योजना, असाध्य रोगों में आर्थिक सहायता, सड़क दुर्घटना एवं हिट एंड रन मामलों में मिलने वाले मुआवजे, निःशुल्क विधिक सहायता, लोक अदालत, राष्ट्रीय लोक अदालत तथा विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के संबंध में भी ग्रामीणों को जागरूक किया गया। कार्यक्रम में बताया गया कि किसी भी प्रकार की कानूनी समस्या होने पर लोग टोल फ्री नंबर 15100 पर संपर्क कर सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव मयंक तुषार टोपनो ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार, सम्मान और सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने के लिए “नालसा (वरिष्ठ नागरिकों को कानूनी सेवाएं) योजना 2016” संचालित की जा रही है।

उन्होंने कहा कि नालसा जागृति योजना के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को बिना किसी आय सीमा के मुफ्त विधिक सहायता, वकील और कानूनी परामर्श उपलब्ध कराया जाता है। इसके अलावा माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण अधिनियम के तहत कानूनी सहायता, वृद्धावस्था पेंशन, राशन तथा अन्य सरकारी सुविधाओं की जानकारी भी दी जाती है।

DLSA के इस विशेष अभियान का उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय और कानूनी सहायता की पहुंच सुनिश्चित करना है, ताकि जरूरतमंद लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होकर उनका लाभ उठा सकें।


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