धनबाद: धनबाद नगर निगम ने भवन नियमों के उल्लंघन के मामले में असर्फी हॉस्पिटल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए ₹3 करोड़ 27 लाख 64 हजार 750 का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई भवन वाद संख्या-05/2025 के तहत स्वीकृत भवन मानचित्र से अधिक निर्माण, पार्किंग नियमों के उल्लंघन और झारखंड भवन उपविधि, 2016 के प्रावधानों के उल्लंघन के आरोपों के बाद की गई।
नगर निगम की ओर से संयुक्त निरीक्षण, पुनः मापन और सभी पक्षों की सुनवाई के बाद जारी आदेश में अस्पताल प्रबंधन को 1335.30 वर्गमीटर असमायोज्य अवैध निर्माण निर्धारित समय सीमा के भीतर हटाने का निर्देश दिया गया है।
जांच के दौरान यह भी पाया गया कि अस्पताल परिसर में स्वीकृत पार्किंग व्यवस्था का पालन नहीं किया गया। निगम ने पार्किंग की व्यवस्था तत्काल बहाल करने और भवन की ऊंचाई 15 मीटर से अधिक होने के कारण आवश्यक फायर सेफ्टी एनओसी प्राप्त कर अग्नि सुरक्षा मानकों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित समय के भीतर आदेश का पालन नहीं किया गया तो अस्पताल के विरुद्ध ध्वस्तीकरण, भवन सील करने, बकाया राशि की वसूली तथा अन्य वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
नगर निगम ने शहर के सभी अस्पतालों, संस्थानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और भवन स्वामियों से झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 एवं झारखंड भवन उपविधि, 2016 का पालन करने की अपील की है। निगम ने चेतावनी दी है कि स्वीकृत मानचित्र से विचलन, अवैध निर्माण, पार्किंग और अग्नि सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
















