रांची : झारखंड में PGT (पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेंड) शिक्षक नियुक्ति 2023 से जुड़े एक अहम मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। मामला दोहरी डिग्री (Dual Degree) के आधार पर अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी रद्द करने से जुड़ा है।
क्या है पूरा मामला?
- यह मामला PGT बैकलॉग (विज्ञापन संख्या 3/2023) और
- रेगुलर वैकेंसी (विज्ञापन संख्या 2/2023) से संबंधित है
- दस्तावेज सत्यापन के दौरान झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने आपत्ति जताई
- कुछ अभ्यर्थियों ने एक ही सत्र में दो डिग्री (Dual Degree) हासिल की थी
- इसी आधार पर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी गई
कोर्ट में क्या हुआ?
- प्रभावित अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट का रुख किया
- मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत में हुई
- याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने कहा—
- आयोग का फैसला मनमाना है
- यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों के खिलाफ है
👉 दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है
- अभ्यर्थियों में बढ़ रही नाराजगी
- 334 अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरा
- 18–24 फरवरी 2026 तक प्रक्रिया पूरी हुई
- 10 फरवरी 2026 को दूसरी सफल सूची जारी हुई थी
- लेकिन अब तक फाइनल चयन सूची और नियुक्ति पत्र जारी नहीं
- इस देरी से अभ्यर्थियों में काफी असंतोष देखा जा रहा है।
🔍 अब क्या आगे?
अब सभी की नजरें हाईकोर्ट के फैसले पर टिकी हैं।
यह निर्णय तय करेगा कि—
दोहरी डिग्री वाले अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी बहाल होगी या नहीं
PGT नियुक्ति प्रक्रिया कब पूरी होगी
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