रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने JSSC शिक्षक भर्ती परीक्षा 2026 में शामिल होने की मांग कर रहे 26 पारा शिक्षकों को फिलहाल अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने कहा कि JTET या अन्य मान्य शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को बिना शर्त परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई कि वे निर्धारित तीन साल की अवधि के भीतर JTET उत्तीर्ण कर लेंगे। वहीं, आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश और भर्ती विज्ञापन में निर्धारित शर्तों का हवाला देते हुए इस मांग का विरोध किया।
हालांकि, अदालत ने अभ्यर्थियों को शिक्षा विभाग के समक्ष अपना पक्ष रखने की छूट दी है। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कक्षा 1 से 8 तक के पांच हजार से अधिक पदों पर नियुक्तियां होनी हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 18 अक्टूबर बताई गई है।
















