रांची: झारखंड सरकार ने विधवा महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना को प्रभावी रूप से लागू किया है। इस योजना के तहत पुनर्विवाह करने वाली पात्र विधवा महिलाओं को 2 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। सरकार का उद्देश्य विधवा महिलाओं को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करना और समाज में पुनर्विवाह को बढ़ावा देना है।
महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा संचालित इस योजना का लाभ केवल झारखंड की स्थायी निवासी विधवा महिलाओं को मिलेगा। योजना के तहत पुनर्विवाह करने वाली महिला को विवाह की तिथि से एक वर्ष के भीतर आवेदन करना होगा। साथ ही, नवविवाहित दंपति आयकरदाता नहीं होने चाहिए।
योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को आधार कार्ड, विवाह प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, आयु प्रमाण पत्र, पूर्व पति का मृत्यु प्रमाण पत्र तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने और पात्रता की जांच के बाद लाभुक के खाते में प्रोत्साहन राशि हस्तांतरित की जाएगी।
सरकार का मानना है कि यह योजना विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता के साथ-साथ सामाजिक सम्मान और आत्मनिर्भरता की नई पहचान दिलाने में मददगार साबित होगी। इससे समाज में पुनर्विवाह को लेकर सकारात्मक सोच विकसित होगी और महिलाओं को जीवन की नई शुरुआत करने का अवसर मिलेगा।
















