धनबाद में होल्डिंग टैक्स में बढ़ोतरी
धनबाद नगर निगम ने शहर में होल्डिंग टैक्स की दरों में करीब 10 प्रतिशत तक वृद्धि कर दी है।
नई दरें 1 अप्रैल से लागू कर दी गई हैं, जबकि 11 अप्रैल से संशोधित दर के अनुसार टैक्स वसूली शुरू हो गई है।
सर्किल रेट के आधार पर टैक्स निर्धारण
नई व्यवस्था के तहत अब होल्डिंग टैक्स का निर्धारण सर्किल रेट के आधार पर किया जा रहा है।
इसके साथ ही सड़क की चौड़ाई को भी टैक्स तय करने का महत्वपूर्ण आधार बनाया गया है।
सड़क की चौड़ाई के अनुसार अलग टैक्स
नगर निगम के अनुसार:
- 40 फीट से अधिक चौड़ी सड़क पर स्थित मकानों के लिए अलग टैक्स दर
- कम चौड़ी सड़कों के लिए अलग स्लैब लागू
इस बदलाव के बाद लोगों को अब अपनी संपत्ति के अनुसार अलग-अलग टैक्स देना होगा।
नगर निगम कार्यालय में बढ़ी भीड़
नई दर लागू होने के बाद नगर निगम कार्यालय में लोगों की भीड़ बढ़ गई है।
- कई लोग नई प्रणाली की जानकारी लेने पहुंच रहे हैं
- कुछ नागरिक बढ़े हुए टैक्स को लेकर आपत्ति भी दर्ज करा रहे हैं
जनप्रतिनिधियों के मानदेय पर फैसला
नगर निगम के नए बोर्ड गठन के बाद भी जनप्रतिनिधियों के मानदेय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
- मेयर: ₹11,000 प्रति माह
- डिप्टी मेयर: ₹9,000 प्रति माह
- पार्षद: ₹7,000 प्रति माह
अधिकारियों ने बताया कि इस विषय पर कोई नया प्रस्ताव नहीं आया, इसलिए पुरानी व्यवस्था जारी रखी गई है।
अन्य शुल्क में कोई बदलाव नहीं
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि:
👉 वाटर यूजर चार्ज में कोई बढ़ोतरी नहीं
👉 कचरा उठाव शुल्क भी पहले जैसा रहेगा
निष्कर्ष
धनबाद में होल्डिंग टैक्स बढ़ने से जहां नगर निगम की आय बढ़ेगी, वहीं आम लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ भी पड़ेगा।
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