रांची: रांची सिविल सर्जन की ओर से सरकारी अस्पतालों को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत अस्पताल परिसर में बिना अनुमति मीडिया कवरेज, धरना-प्रदर्शन, नारेबाजी और फोटो-वीडियो बनाने पर रोक रहेगी।
निर्देश के मुताबिक राजनीतिक दलों या नेताओं को अस्पताल परिसर में धरना देने, नारेबाजी करने अथवा किसी भी तरह का प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं होगी। इसका उद्देश्य अस्पताल परिसर में शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखना और मरीजों के इलाज में किसी तरह की परेशानी नहीं होने देना है।
बिना अनुमति फोटो और रील्स भी नहीं बना सकेंगे
सरकारी अस्पताल परिसर में अब बिना अनुमति फोटो खींचने, वीडियो रिकॉर्ड करने और सोशल मीडिया रील्स बनाने पर भी प्रतिबंध रहेगा। किसी मरीज, चिकित्सकीय व्यवस्था या अस्पताल की अन्य गतिविधि की तस्वीर या वीडियो बनाने से पहले संबंधित अनुमति लेना आवश्यक होगा।
सभी सरकारी अस्पतालों में लागू होगा निर्देश
बताया गया है कि यह आदेश केवल रांची सदर अस्पताल तक सीमित नहीं है, बल्कि राजधानी के सभी सरकारी अस्पतालों में लागू होगा। अस्पताल प्रशासन को निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है।
ऐसे में अब सरकारी अस्पतालों में मीडिया कवरेज, प्रदर्शन या फोटो-वीडियो बनाने से पहले संबंधित अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
















