धनबाद: धनबाद नगर निगम के वार्ड संख्या-11 के पार्षद बदरी रविदास की सदस्यता समाप्त करने की मांग को लेकर विवाद गहरा गया है। वार्ड के पूर्व पार्षद प्रत्याशी प्रहलाद कुमार ने शुक्रवार को आयोजित प्रेस वार्ता में पार्षद की सदस्यता रद्द करने की मांग उठाते हुए कहा कि दोषसिद्धि के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए।
प्रहलाद कुमार ने दावा किया कि वर्ष 2011 के चर्चित मटकुरिया गोलीकांड मामले में धनबाद की जिला एवं सत्र अदालत ने 10 जुलाई 2026 को फैसला सुनाते हुए बदरी रविदास सहित अन्य आरोपियों को तीन-तीन वर्ष की सजा सुनाई थी। उनका कहना है कि न्यायालय के इस निर्णय के बाद संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत पार्षद की सदस्यता समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए।
उन्होंने बताया कि इस संबंध में वे राज्य के नगर विकास मंत्री से मुलाकात कर पूरे मामले की जानकारी दे चुके हैं। साथ ही उन्होंने घोषणा की कि जल्द ही धनबाद के उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर पार्षद की सदस्यता रद्द करने और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की मांग करेंगे।
प्रहलाद कुमार ने यह भी मांग की कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा अंतिम निर्णय आने तक बदरी रविदास को नगर निगम की बोर्ड बैठकों में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाए, ताकि प्रशासनिक प्रक्रिया निष्पक्ष बनी रहे।
हालांकि, इस मामले में धनबाद नगर निगम प्रशासन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। वहीं, पार्षद बदरी रविदास का पक्ष भी फिलहाल सामने नहीं आया है। उनका पक्ष प्राप्त होने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।
















