झारखंड में जेल वार्डर (कक्षपाल) भर्ती 2025 के अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार के गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने आयु सीमा को लेकर महत्वपूर्ण संशोधन किया है।
सरकार द्वारा जारी आधिकारिक संकल्प के अनुसार, अब अधिकतम आयु सीमा की गणना 1 अगस्त 2025 के बजाय 1 अगस्त 2019 से की जाएगी। इस फैसले से उन अभ्यर्थियों को बड़ा लाभ मिलेगा, जो पहले आयु सीमा के कारण आवेदन से वंचित हो गए थे।
यह निर्णय W.P.(S) No. 1634 of 2026 – मुमताज अंसारी एवं अन्य बनाम राज्य झारखंड मामले की सुनवाई के संदर्भ में लिया गया है, जो फिलहाल हाईकोर्ट में लंबित है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता शुभम मिश्रा इस मामले में पक्ष रख रहे हैं।
गौरतलब है कि इससे पहले अदालत ने भर्ती प्रक्रिया पर अस्थायी रोक लगा दी थी, क्योंकि अभ्यर्थियों ने आयु सीमा को लेकर आपत्ति दर्ज कराई थी। अब राज्य सरकार ने कोर्ट में शपथपत्र दाखिल कर संशोधित आयु सीमा को स्पष्ट किया है।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह छूट केवल विज्ञापन संख्या 07/2025 (झारखंड कक्षपाल प्रतियोगिता परीक्षा 2025) के लिए ही लागू होगी और इसे एक विशेष प्रावधान के रूप में माना जाएगा।
इस बदलाव के बाद अब वे सभी उम्मीदवार, जो पहले आयु सीमा के कारण अयोग्य हो गए थे, संशोधित नियमों के तहत आवेदन कर सकेंगे, बशर्ते वे अन्य सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हों।
हालांकि, यह मामला अभी भी न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए अंतिम निर्णय हाईकोर्ट के आदेश पर निर्भर करेगा।














