धनबाद: राष्ट्रीय लोक अदालत के अवसर पर बीसीसीएल के अन्नपूर्णा भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सड़क दुर्घटना से जुड़े एक मामले का समझौते के माध्यम से निपटारा किया गया। मामले में दिवंगत चिकित्सक डॉ. श्याम सुंदर साहा के परिवार को कुल ₹1,41,33,932 का मुआवजा दिलाया गया।
कार्यक्रम में झारखंड हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद, धनबाद के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश निकेश कुमार सिन्हा, उपायुक्त आदित्य रंजन, वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार और बीसीसीएल सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल समेत कई न्यायिक एवं प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।
बताया गया कि डॉ. श्याम सुंदर साहा धनबाद के पीएमसीएच में चिकित्सक के रूप में कार्यरत थे। सड़क दुर्घटना में उनकी मृत्यु के बाद मुआवजे को लेकर मामला चल रहा था। राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिवक्ता बी.के. सिन्हा की पैरवी और प्रयासों के बाद दोनों पक्षों के बीच समझौते के जरिए मामले का समाधान हुआ।
समझौते के तहत मृतक की पत्नी श्रीमती माया प्रसाद को ₹1 करोड़ 41 लाख 33 हजार 932 रुपये का मुआवजा प्रदान किया गया।
राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से हुए इस समझौते को पीड़ित परिवार के लिए राहत और न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। साथ ही, यह मामला दिखाता है कि आपसी समझौते और विधिक सहायता के माध्यम से लंबित मामलों का त्वरित समाधान संभव है।
















