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dhanbad धारा 12 के तहत पात्र लोगों को मिलेगी निःशुल्क कानूनी सहायता, ग्रामीणों को दी गई योजनाओं की जानकारी

JP Bharat Shareधनबाद : झालसा रांची के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा) धनबाद द्वारा चलाए जा रहे 90 दिवसीय जागरूकता एवं जनसंपर्क अभियान के तहत भूली बी ब्लॉक स्थित योग भवन में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीणों को उनके कानूनी अधिकारों एवं निःशुल्क विधिक सहायता योजनाओं के प्रति…

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धनबाद : झालसा रांची के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा) धनबाद द्वारा चलाए जा रहे 90 दिवसीय जागरूकता एवं जनसंपर्क अभियान के तहत भूली बी ब्लॉक स्थित योग भवन में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीणों को उनके कानूनी अधिकारों एवं निःशुल्क विधिक सहायता योजनाओं के प्रति जागरूक करना था।

कार्यक्रम की शुरुआत योग केंद्र के शिक्षक अशोक गुप्ता द्वारा डालसा के अधिकार मित्रों का अंग वस्त्र देकर स्वागत के साथ हुई। शिविर में अधिकार मित्र चन्दन कुमार, गीता सिंह एवं पूनम कुमारी ने लोगों को विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम की धारा 12 के तहत मिलने वाली निःशुल्क कानूनी सहायता के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि महिलाएं, बच्चे, अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग, वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांगजन, एसिड अटैक पीड़ित एवं आर्थिक रूप से कमजोर लोग निःशुल्क कानूनी सहायता पाने के पात्र हैं। साथ ही ‘संवाद’, ‘वीर जवान सहायता’, ‘भोर’ और ‘जागृति’ जैसी विशेष योजनाओं की जानकारी भी दी गई।

शिविर में यह भी बताया गया कि जेल में बंद बंदियों अथवा मुकदमे का सामना कर रहे पात्र व्यक्तियों को भी निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराए जाते हैं। विवादों के त्वरित समाधान के लिए लोक अदालत एवं मध्यस्थता प्रक्रिया के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया।

कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों को बताया गया कि किसी भी कानूनी सहायता के लिए टोल फ्री नंबर 15100 पर 24 घंटे संपर्क किया जा सकता है। एक ग्रामीण द्वारा वाद प्रक्रिया की जानकारी पूछे जाने पर अधिकार मित्रों ने बताया कि आय प्रमाण पत्र के साथ आवेदन देकर डालसा कार्यालय से निःशुल्क वकील प्राप्त किया जा सकता है।

शिविर में उपस्थित लोगों ने इस पहल की सराहना करते हुए भविष्य में भी ऐसे जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने की मांग की।


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