धनबाद | 12 सितंबर 2026: जिले के सभी छह विधानसभा क्षेत्रों में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर शनिवार को समाहरणालय सभागार में समीक्षा बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रमंडलीय आयुक्त सह मतदाता सूची प्रेक्षक विजय कुमार गुप्ता ने की। इसमें जनप्रतिनिधियों और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने मतदाता सूची से जुड़े मुद्दों और सुझावों को रखा।
पात्र मतदाता का नाम नहीं छूटे, इस पर जोर
बैठक में आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र समेत अन्य जरूरी दस्तावेज बनवाने में लोगों को हो रही परेशानियों पर चर्चा हुई। प्रक्रिया को आसान बनाने और जरूरत के अनुसार वार्ड स्तर पर कैंप लगाने का सुझाव दिया गया।
बैठक में इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से वंचित न रहे। सीमावर्ती राज्यों से विवाह के बाद धनबाद आई महिलाओं, स्थानीय खटालों में रहने वाले लोगों और पात्र नेपाली समुदाय के लोगों के नामों को लेकर भी आवश्यक ध्यान देने की मांग उठाई गई।
नाम छूटा या गलती है तो क्या करें?
SIR के दौरान यदि किसी पात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में नहीं है, नाम या पते में गलती है अथवा किसी प्रविष्टि पर आपत्ति है, तो निर्धारित प्रक्रिया के तहत दावा या आपत्ति दर्ज करना जरूरी है।
अधिकारियों के अनुसार, जरूरत पड़ने पर BLO द्वारा नोटिस की तामीला और घर-घर जाकर सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद निर्धारित प्रक्रिया के तहत मामले की सुनवाई और निस्तारण किया जाएगा।
प्रमाण पत्र को लेकर भी सुझाव
बैठक में प्रत्येक प्रखंड में पर्याप्त कर्मियों की प्रतिनियुक्ति कर आवासीय प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया को सुगम करने का सुझाव दिया गया। इसके अलावा पेंशन प्रमाण पत्र को मान्यता देने, SIR की प्रक्रिया को सरल बनाने और मतदाताओं के बीच जागरूकता बढ़ाने की मांग भी रखी गई।
प्रमंडलीय आयुक्त ने राजनीतिक दलों से अपने सुझाव लिखित रूप में देने का अनुरोध किया, ताकि उन्हें निर्वाचन आयोग तक भेजा जा सके। उन्होंने कहा कि लक्ष्य एक त्रुटिरहित, पारदर्शी और समावेशी मतदाता सूची तैयार करना है।
मतदाताओं के लिए जरूरी बात
मतदाताओं को अपनी प्रविष्टि की जांच करते रहना चाहिए। यदि नाम छूटा है, विवरण में गलती है या किसी प्रविष्टि को लेकर आपत्ति है, तो निर्धारित समय-सीमा के भीतर दावा-आपत्ति की प्रक्रिया का इस्तेमाल करना महत्वपूर्ण है।
















