धनबाद: राष्ट्रीय लोक अदालत के अवसर पर बीसीसीएल के अन्नपूर्णा भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सड़क दुर्घटना से जुड़े एक मामले का समझौते के जरिए निपटारा किया गया। मामले में दिवंगत चिकित्सक डॉ. श्याम सुंदर साहा के परिवार को ₹1,41,33,932 का मुआवजा दिलाया गया।
कार्यक्रम में झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद, धनबाद के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश निकेश कुमार सिन्हा, उपायुक्त आदित्य रंजन, वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार और बीसीसीएल के सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल समेत न्यायिक एवं प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।
डॉ. श्याम सुंदर साहा धनबाद के पीएमसीएच में चिकित्सक के रूप में कार्यरत थे। सड़क दुर्घटना में उनकी मृत्यु के बाद परिवार की ओर से मुआवजे के लिए मामला चल रहा था। राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से दोनों पक्षों के बीच समझौता होने के बाद मामले का निपटारा किया गया।
इस मामले में मृतक की पत्नी माया प्रसाद को कुल ₹1,41,33,932 (एक करोड़ इकतालीस लाख तैंतीस हजार नौ सौ बत्तीस रुपये) का मुआवजा मिला।
मामले में अधिवक्ता बी.के. सिन्हा की पैरवी और प्रयासों से समझौता कराने में मदद मिली। राष्ट्रीय लोक अदालत के जरिए हुए इस निपटारे को पीड़ित परिवार के लिए राहत और त्वरित न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
















